दिव्यांग जीविका को आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनाओं का लाभ लेने की अपील।

अल्मोड़ा। समाज कल्याण अधिकारी आराधना त्रिपाठी ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम देहरादून के निर्देशों के क्रम में दिव्यांग जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना 1 सावधि ऋण योजना 2 एवं दुकान निर्माण योजना में 1 कुल 4 का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत चयन हेतु आवेदक जनपद का स्थाई निवासी हों, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हों, आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 1.60 लाख तथा शहरी क्षेत्र में रु. 02.00 लाख से अधिक न हों। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हों, दुकान निर्माण योजनान्तर्गत शहरी अथवा व्यवसायिक स्थलों पर स्वयं अथवा उनके माता-पिता की भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि जो आवेदक ऋण लेने के इच्छुक हों, वे दिनॉंक 20 सितम्बर 2024 तक अपना आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं के साथ विकासखण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकते है, अथवा कार्यालय जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास भवन अल्मोड़ा के कमरा न. 411 में जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु मोबाईल नम्बर 9456543590 एवं 6395226049 पर सम्पर्क कर सकते है।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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