जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा ने अहर्ता तिथि पर निर्वाचक नामावलियों में पुनरीक्षण करने के दिए निर्देश।
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया गया है। उन्होंने बताया कि दिनॉंक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत बीएलओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण का कार्य एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन किया जायेगा। दिनॉंक 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। दिनॉंक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की जायेंगी। दिनॉंक 9, 10 नवम्बर, 2024 एवं 23, 24 नवम्बर, 2024 विशेष अभियान की तिथियां रहेंगी। दिनॉंक 24 दिसम्बर, 2024 को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा एवं दिनॉंक 6 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर अथवा एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जो दिनॉंक 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं और अन्यथा अनर्ह नहीं है तो ऐसे अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनॉंक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ अथवा सम्बन्धित तहसील कार्यालय/उपजिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार प्रारुप 6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली से किसी नाम को हटाने हेतु प्रारुप 7 तथा नाम की प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन या निवास परिर्वतन हेतु प्रारुप 8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि सभी प्रारुप 6, 7 व 8 विभागीय वेबसाईट www.ceo.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदक उक्त प्रारुपों पर ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा मे स्थापित टोल फ्री न. 1950 तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।