त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश।
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019 में हुए थे। इन पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025 में निर्धारित है। वैधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी स्तरों की पंचायतों में पदों तथा स्थानों का आरक्षण संविधान एवं अधिनियमों में विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, जिस लिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मानक दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने बताया कि दिनाँक 11 जून 2025 को निदेशक, पंचायतीराज द्वारा प्रधान पदों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। दिनाँक 13 जून 2025 को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाश किया जाएगा। दिनाँक 14 से 15 जून 2025 तक आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। दिनाँक 16 से 17 जून 2025 तक जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। दिनाँक 18 जून 2025 आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा। दिनाँक 19 जून 2025 को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। दिनाँक 19 जून 2025 को निदेशालय द्वारा आरक्षण प्रस्ताव शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे शासन द्वारा दिशा-निर्देशों एवं मानकों के आधार पर ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों का आवंटन कर सूचना प्रारुप 2 में दिनाँक 12 जून 2025 को जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल


