शिक्षा मंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद 2014 की सेवा नियमावली संशोधित नहीं होने पर समायोजित पदोन्नत विभागीय परीक्षा भर्ती शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश।

अल्मोड़ा। राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत विभागीय परीक्षा भर्ती समान वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों ने 22 जून तक चयन प्रोन्नत वेतनमान का शासनादेश जारी करवाने की मांग सरकार से की है, अन्यथा 23 जून 2025 से शिक्षा निदेशालय ननूरखेडा देहरादून में शिक्षकों का अनिश्तकालीन धरना प्रदर्शन आमरण अनशन तालाबंदी की कार्यवाही की जाएगी।

मालूम हों कि बेसिक संवर्ग से इंटर कॉलेज एलटी समायोजित, पदोन्नत, विभागीय परीक्षा भर्ती समान वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों को 19 वर्षो से चयन प्रोन्नत वेतनमान से वंचित किया गया है, जबकि विभाग में 2006 की सेवा नियमावली के तहत 10 वर्षो की अनवरत सेवा के बाद चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वत: दिया जाता था, यहां तक की सचिवालय स्तर पर पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों से आए कार्मिकों की सेवा जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल रहा है। साथ ही सीटी संवर्ग, अशासकीय स्कूलों से एलटी संवर्ग में आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा उनकी पूर्व सेवा को जोड़ा गया है और चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया है तो बेसिक संवर्ग के शिक्षकों के लिए 2014 की सेवा नियमावली में केवल एक शब्द समायोजन के स्थान पर पदोन्नत शब्द जोड़ने से ये विसंगति उत्पन्न की गई है।

शिक्षकों के साथ 2 नियमावली बना कर भेदभाव आखिर कब तक ? एक विभाग में एक ही प्रकार के समान शैक्षिक योग्यताधारी, प्रशिक्षित शिक्षकों पर चयन प्रोन्नत वेतनमान देने में भेदभाव क्यों, यदि बेसिक संवर्ग के शिक्षक प्राथमिक, जूनियर हाईकूल के विद्यालयों मे ही कार्यरत रहते तो वहां स्वत: बिना मांगे ही लाभान्वित होते, परन्तु 2009 से लगातार एलटी पीड़ित शिक्षक जायज मांग हेतु संघर्ष कर रहे है।विभागीय अधिकारी अन्याय हो रहा है स्वीकार करते हैं, परन्तु मामला शासन में है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसा कबतक चलेगा, कोई न्यायालयी विवाद भी अब नहीं है।

इधर शिक्षा निदेशालय के सभागार में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 26 नवम्बर 2024 को शिक्षा सचिव, कार्मिक न्याय सचिव वित्त सचिव, महानिदेशक माध्यमिक/बेसिक और संघर्ष मंच के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव के साथ खुली बैठक में 2014 की सेवा नियमावली संशोधन करने 2006 की सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नत शब्द हटाकर समायोजन करने और पूर्व सेवा को जोड़ते हुए चयन प्रोन्नत वेतनमान देने पर, जिस दिन से एलटी में मर्जर होंगे, वरिष्ठता वहीं से दिए जाने पर अंतिम मुहर लगाई गई और 2 माह के भीतर शिक्षा सचिव, वित्त न्याय कार्मिक सचिव, द्वारा प्रस्ताव कैबनेट में लाने और 2014 की सेवा नियमावली को संशोधन करने का भरोसा संघर्ष मंच उतराखण्ड के पदाधिकारियों को दिया गया।

6 माह बीत जाने के बाद भी एक सूत्रीय मांग चयन प्रोन्नत वेतनमान के शासनादेश हेतु पत्रावली का प्रस्ताव कैबनेट में नहीं लाया गया है, जबकि 28 मई को शिक्षा मंत्री ने पुन: वित्त सचिव को प्रकरण त्वरित निस्तारित करने का लिखित आदेश दिया, फिर भी चयन प्रोन्नत वेतनमान की पत्रावली को दबाया जा रहा है जिससे बेसिक संवर्ग से एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षकों में भारी आक्रोश है। अब यदि 22 जून 2025 तक वित्त अनुभाग 7 से 2014 की सेवा नियमावली संशोधित कराने हेतु पत्रावली को सकारात्मक टिप्पणी और बैठकानुसार शिक्षा विभाग को नहीं लौटाया गया तो 23 जून 2025 से शिक्षा निदेशालय ननूरखेडा में जबरदस्त आन्दोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही शिक्षा विभाग व शासन-प्रशासन की होगी।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!