पंचायत चुनाव की रुपरेखा तय, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश।
अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा के पंचायती चुनाव में मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के उपरांत जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरु हो गई हैं। इन पदों के चुनाव के लिए तैनाती पाए सहायक निर्वाचन अधिकारियों का कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष रुप से संपादित कराए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के उपबंधों एवं दिशा-निर्देशों को विस्तार से बताया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने प्रतिभाग किया तथा अधिकारियों को चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रुप से पूर्ण कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव का अंतिम पड़ाव है। इस चुनाव में बहुत सावधानी एवं तत्परता बरतने की आवश्यकता होती है। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यों को त्रुटिरहित संपादित करें। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के सभी उपबंधों एवं दिशा-निर्देशों का गहनता से अध्ययन करें तथा प्रशिक्षण में बताए गए सभी प्रावधानों को गौर से सीखें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, उपजिलाधिकारी सदर संजय कुमार, द्वाराहाट सुनील कुमार राज, नोडल प्रशिक्षण जिला विकास अधिकारी एस. के. पंत, समेत अन्य सहायक निर्वाचन अधिकारी, मास्टर ट्रेनर अशोक कुमार, विनोद राठौर समेत अन्य संबंधित उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख तथा कनिष्ठ प्रमुख के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है।
अल्मोड़ा जनपद में भी निर्वाचन प्रक्रिया निम्नानुसार संपन्न होगी —
1- नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि एवं समय 11 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक) तक रहेगा।
2- नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की तिथि एवं समय 11 अगस्त 2025 (अपराह्न 03:30 बजे से कार्य समाप्ति तक) रहेगा।
3- नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय 12 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक) होगा।
4- मतदान की तिथि एवं समय 14 अगस्त 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक) होगा।
5- मतगणना 14 अगस्त 2025 (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद) को संपन्न होगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रयोज्य) के अंतर्गत संपन्न होगी। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में नाम निर्देशन प्रपत्रों की धनराशि को ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक “0515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 101 पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां 2 पंचायत निर्वाचन से प्राप्तिया 00” में जमा कर क्रय किया जा सकेगा। निक्षेप/जमानत की धनराशि चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखा शीर्षक 8443001210601 ऑनलाइन जमा की जा सकती है।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल























