अदालत का फैसला, हत्या के प्रयास के आरोप में तीन लोगों को किया दोषमुक्त।
हल्द्वानी। हल्द्वानी में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार ने एक मामले में फैसला सुनाया और तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त किया।
तीन लोगों पर दर्ज किया था मुकदमा —
जानकारी के मुताबिक जिस पर अदालत ने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। अप्रैल 2019 में ललित सिंह रौतेला ने बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया जिसमें आरोप था कि बाइक सवार युवकों ने उन पर तमंचे से जानलेवा हमला किया। इसमें वह बाल-बाल बचे और गोली कार में लगी। इस मामले में पुलिस ने अशोक गंगवार, चंदन सिंह उर्फ देव सिंह और आनंद राम के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था।
अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए जिसमें कुछ चश्मदीदों ने आरोपियों की मौजूदगी और हमले की बात कही। कुछ के बयान में विरोधाभास था। अदालत ने माना कि घटना से जुड़ी तहरीर और गवाहों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। घटनास्थल पर बरामद बाइक और अन्य साक्ष्यों की कड़ी भी अभियोजन जोड़ नहीं पाया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव और बयानों में विरोधाभास पर में दोषमुक्त कर दिया है।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल










