रुपये= 2,000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला, 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा- आरबीआई
अल्मोड़ा (उत्तराखंड)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज19 मई को ₹2,000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया। RBI 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस ले लेगा लेकिन यह वैध मुद्रा बना रहेगा। 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह RBI की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, 23 मई से किसी भी बैंक में ₹2000 के बैंकनोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक बदला जा सकता है। RBI द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है। जमा/विनिमय की सुविधा 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी। RBI का कहना है कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे।