दिल्ली में ऑड-ईवन नियम की वापसी, स्कूलों पर लगा ताला-निर्माण कार्य ठप।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13-20 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू होगा। हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। (विशेष संवाददाता – कुन्दन)
नई दिल्ली। भीषण वायु प्रदूषण से जूझ रही राजधानी दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन नियम लागू होने जा रहे हैं। 13-20 नवंबर तक यह नियम लागू रहेगा। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। क्लास 10 और 12 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा। यह फैसला बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। क्लास 6-11 तक के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पर पटाखे छोड़े गए। इस बार पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ऐसी घटनाओं को रोके। यह संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए दिल्ली में दिवाली के अगले दिन 13-20 नवंबर तक ऑड ईवन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इस एक सप्ताह के ऑड ईवन की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा। ऑड ईवन दिल्ली में पहले लागू हुआ है। लोगों को पता है। ऑड वाले दिन वो गाड़ियां चलेंगी जिसके नंबर का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। ईवन वाले दिन 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ग्रेप-3 लागू करने पर बीएस-III पेट्रोल वाहनों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे ग्रेप-4 लागू होने पर भी जारी रखा जाएगा। आवश्यक वस्तुओं (जैसे एलएनजी,सीएनजी) के लेकर आने वाले ट्रकों, इलेक्ट्रिक ट्रकों और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्रेप-3 में फ्लाईओवर,ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के लिए निर्माण और तोड़फोड़ की छूट दी गई थी। अब उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।