जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडेय ने सल्ट में हुए दुर्घटना में लोगों को सहायता राशि देने के दिए निर्देश।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि दिनॉंक 4 नवम्बर 2024 को तहसील सल्ट अन्तर्गत मारचूला स्थित कूपी गाँव में वाहन संख्या UK12PA0061 दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन में सवार कुल 36 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें 26 व्यक्ति घायल हो गए।
उन्होंने बताया कि उक्त वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रर्वतन अल्मोड़ा से प्राप्त आख्यानुसार उक्त वाहन सार्वजनिक सेवायान राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि के नाम संचालित खाता संख्या 38150522263 से धनराशि रु. 2,00,000 (दो लाख रु. मात्र) प्रति मृतक की दर से कुल धनराशि रु. 56,00,000 (छप्पन लाख रु. मात्र) से जिलाधिकारी पौड़ी के पद नाम से तथा 10,00,000 (दस लाख रु. मात्र) जिलाधिकारी नैनीताल तथा रु. 6,00,000 (छः लाख रु. मात्र) तहसीलदार सल्ट को आरटीजीएस के माध्यम से निर्गत कर उक्त वाहन दुर्घटना के मृतकों के विधिक आश्रितों को नियमानुसार वितरित करवाए जाने तथा प्राप्त रसीद (दो प्रतियों में) एक पक्ष अन्दर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।