निकाय चुनाव में छूटे नामावलियों को शामिल करने के लिए जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष 2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में उन सभी व्यक्तियों के नाम जो दिनॉंक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किए जाने है। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु समस्त नगर निकायों में दिनॉंक 8, 9 एवं 10 दिसम्बर 2024 को निकायों के मतदान केन्द्र, स्थल पर संगणक, कर्मचारी उपस्थित रहकर मतदाता का नाम सम्मिलित किए जाने तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित हेतु प्रपत्र 1 (क), नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 1(ख) तथा विलोपन हेतु प्रपत्र 1(ग), 1(घ) पूर्ण रुप से भरकर सम्बन्धित संगणक, कार्मिक को उनके निकायों में उपलब्ध कराते हुए नाम सम्मिलित, नाम संशोधन तथा नाम विलोपन करा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी जिला निर्वाचक रजि. अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, चौखुटिया एवं भिकियासैंण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सम्बन्धित निकायों के तहसीलदार के साथ ही समस्त निकायों के अधिशासी अधिकारी, नोडल अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।
रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण