द्वाराहाट क्षेत्र में वन अग्नि के संबंध में पहला मुकदमा किया गया दर्ज।
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। तहसील द्वाराहाट अंतर्गत तल्ली मिरई के जंगलों में लगी आग के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तहसील प्रशासन द्वारा पहला मुकदमा दर्ज करवाया गया। विगत दिवस की शाम 5 बजे तल्ली मिरई व किरौली ग्राम के जंगल में लगी आग के क्रम में अज्ञात के विरुद्ध धारा 326(F) BNS और 26(1) (b) धारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।
उप जिलाधिकारी द्वाराहाट सुनील कुमार राज द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय द्वारा पूर्व में भी जनहित में सूचना जारी की गई थी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या लापरवाही वश लगाई गई वनअग्नि को गंभीरता के साथ लिया जाएगा। इसी क्रम में वन विभाग एवं तहसील प्रशासन द्वारा लगातार आगजनी की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक रुप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि निजी नाप भूमि में भी खरपतवार आदि का विनष्टीकरण आग लगाकर न किया जाए, जिससे कि निजी खेतों से लगे वन क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाएं तेजी से फैल रही है। द्वाराहाट क्षेत्र में लगातार तहसील प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में उपरोक्त मुकदमा दर्ज किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वनअग्नि की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से शामिल होना पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण