एनडीपीएस केस में अभियोजन की चूक से आरोपी दोषमुक्त, न्यायालय ने सुनाया फैसला।

भिकियासैंण। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शालिनी दादर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए है। आरोपी को वर्ष 2018 में 448 ग्राम चरस के साथ मनिहारगोठ से पकड़ा था। अभियोजन पक्ष की ओर से एनडीपीएस एक्ट का पालन न किए जाने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार दि. 14/02/2023 को मोहान चैक पोस्ट पर भतरौंजखान पुलिस द्वारा नफीस अहमद पुत्र हबीब अहमद निवासी काशीपुर को अवैध स्मैक परिवहन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध धारा 8,21,60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

विवेचना के पश्चात् पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय भिकियासैंण में प्रस्तुत किया गया, मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 7 गवाहों को प्रस्तुत किया गया और इस आरोपी को सजा दिलाने की माँग की और अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने मामले की पैरवी करते हुऐ अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में खामियो को उजागर किया। सभी गवाहों के बयानों व साक्ष्यों को देखने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दि. आज 29/04/2025 को अभियुक्त नफीस अहमद को दोषमुक्त कर दिया है।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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