उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का लिया संज्ञान।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अभी तक प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित न करने को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि मतदाता सूची पूरी तरह तैयार कर ली गई, लेकिन पंचायतों में आरक्षण पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को 19 मई तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक होंगे।

मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तिथि नियत की है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने थे, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके। ऐसे में शासन ने पहले सहायक विकास अधिकारी पंचायत को और फिर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में छह महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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