जनपद अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की संशोधित अधिसूचना 30 जून से शुरु।
अल्मोड़ा। जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की संशोधित अधिसूचना द्वारा दिनाँक 30 जून 2025 से जनपद में आदर्श आचार संहिता निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन जनपद सम्पूर्ण सीमा में (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) निषेधाज्ञा लागू होगा। उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।
विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमान्तर्गत अपने अस्त्र-शस्त्र, आग्नेय अस्त्र, धारदार घातक हथियार एवं लाठी-डंडा लेकर नहीं चलेगा। बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के जनपद सीमा के अन्तर्गत जुलूस नहीं निकालेगा न ही कोई धरना प्रदर्शन, सभा आयोजित करेगा और न ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करेंगे। कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अन्तर्गत उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति भंग होने की सम्भावना हों।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा और न कराएगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा। कोई भी राजनैतिक दल किसी विपक्षी दल के सम्बन्ध में सिवाय उनकी नीतियों, का कार्यक्रमों एवं उसके द्वारा किए गए कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत अथवा कोई भी ऐसा आक्षेप नहीं लगाएगा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई वैमनस्यता उत्पन्न हों। प्रत्येक राजनैतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी की गोष्ठी, कार्यक्रमों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल तथा प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही डराएगा न ही उपहार, पैसा/धन देगा। कोई राजनैतिक दल लोक सम्पत्ति को प्रचार हेतु प्रयोग में नहीं लाएगा। मतदान के दिन जनपद में समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मी. के अन्दर मतदाता, अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति सड़क खोदकर गड्ढा नहीं करेगा न ही द्वारा एवं मंच बनाएगा।
प्रत्याशियों के प्रचार लगाए जा रहे वाहनों में क्षमता से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। जनसुविधा एव यातायात की सुगमता को ध्यान में रखते हुए कम से कम वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों पंजीकरण रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। किसी भी राजनैतिक दलों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार-प्रसार की लिखाई, पोस्टर, बैनर एवं होर्डिग्स नहीं लगाए जाएंगे। समस्त राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। जनपद सीमा के अन्तर्गत पॉलीथीन एवं प्रतिबन्धित सामाग्री का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद सीमान्तर्गत जारी होने की तिथि से मतगणना तिथि 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा बशर्ते कि इसको पूर्व में निरस्त न कर दिया जाए। आदेशों का उल्लघंन धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल





