निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहाई के दिए आदेश।
नई दिल्ली। निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कोली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए उनकी सजा को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सुरेंद्र कोली के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां पाई गई, जिसके कारण दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सका। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर फांसी या उम्रकैद नहीं दी जा सकती, जब तक आरोप संदेह से परे साबित न हों।
सुरेंद्र कोली 2006 के नोएडा निठारी कांड के मुख्य आरोपी थे, जिसमें बच्चों के गायब होने और बाद में उनके शव मिलने से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। जांच एजेंसियों ने कोली और उनके नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया था। कोली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया था और उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, कोली के मूल घर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में अब कोई परिजन नहीं रहते हैं। वर्तमान में उनके घर में ताला लटका हुआ है।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल






