अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार विपिन पांडे की जमानत कठोर शर्तों के साथ हुई मंजूर।

जमानत मिली है, छूट नहीं; पुलिस की कड़ी निगरानी जारी।

हल्द्वानी (नैनीताल)। विगत दिनों विपिन चंद्र पांडे के विरुद्ध धारा 115(2), 125.191(2), 324(4), 351(2)(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा धारा 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। ये सभी धाराएँ गंभीर एवं अजमानतीय अपराधों की श्रेणी में आती हैं। अभियुक्त की रिहाई की स्थिति में उसके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका भी बताई गई थी।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर शर्तों के साथ अभियुक्त को जमानत प्रदान की है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि —

न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रमुख शर्तें:
● अभियुक्त की जमानत दो जमानती एवं भारी मुचलका राशि पर स्वीकृत की गई है।
● अभियुक्त किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
● न ही वह पीड़ित/गवाहों को प्रभावित करने या कानून-व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होगा।
● अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार बंधपत्र की सभी शर्तों का पालन करते हुए नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
● अभियुक्त किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि या अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
● वह किसी भी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से अवगत है या जिसका बयान न्यायालय में होना है।
● किसी भी शर्त के उल्लंघन पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल पुलिस ने बताया कि अभियुक्त पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की अवांछित या नुकसानदायक घटना को रोकने हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

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