जांच में फेल हुआ पतंजलि का घी, कोर्ट ने कंपनी व कारोबारियों पर ₹1.40 लाख का लगाया जुर्माना।

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि गाय के घी के सैंपल जांच में फेल पाए जाने के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पिथौरागढ़ योगेंद्र सिंह की अदालत ने कंपनी सहित तीन कारोबारियों पर कुल ₹1,40,000/- का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर आर.के. शर्मा ने दी।

मालूम हों, घी का सैंपल वर्ष 2020 में लिया गया था और फैसला विगत दिवस गुरुवार 27 नवंबर 2025 को आया है। जांच पहले राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर, और फिर कंपनी की अपील पर दोबारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में कराई गई। दोनों ही जांचों में घी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा घी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

असिस्टेंट कमिश्नर आर. के. शर्मा के अनुसार 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने रुटीन चेकिंग के दौरान करन जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया था। 2021 में कंपनी को रिपोर्ट से अवगत कराया गया, परंतु लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में कंपनी की अपील पर नमूने की दोबारा जांच कराई गई, लेकिन परिणाम फिर भी असफल रहे।

रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर मामला 17 फरवरी 2022 को कोर्ट में रखा गया। प्रस्तुत साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (निर्माता) पर ₹1,00,000, ब्रह्म एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) पर ₹25,000, और करन जनरल स्टोर (विक्रेता) पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का कड़ाई से पालन किया जाए।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

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