एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में पुलिस का जघन्य हत्या करने वालों पर कड़ा एक्शन।
हल्द्वानी क्षेत्र के मानपुर उत्तर में गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी और उसका पुत्र सह-आरोपी 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त असलहे भी बरामद।
हल्द्वानी (नैनीताल)। दिनांक 04 जनवरी 2026 की रात्रि कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्रांतर्गत वार्ड नं.–55 मानपुर उत्तर में घटित हत्या की घटना के संबंध में वादी पीयूष लोहनी पुत्र कैलाश चन्द्र लोहनी निवासी C–66 जज फार्म मुखानी, हल्द्वानी की लिखित तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी मानपुर उत्तर वार्ड नं.–55 हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विरुद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर नं. 07/2026 धारा 103(1), 352 बीएनएस पंजीकृत की गई, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी द्वारा की जा रही है।
पुलिस कार्यवाही:
उक्त सनसनीखेज एवं जघन्य हत्या की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. द्वारा पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी को जघन्य हत्या का शीघ्र अनावरण तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।
इन निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी-लालकुआं दीपशिखा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक पद्धति से भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए।
पुलिस टीमों द्वारा सुरागरसी-पतारसी एवं घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर दिनांक 05 जनवरी 2026 को ही नामजद अभियुक्त अमित बिष्ट को मात्र 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा दो नाली बंदूक भी बरामद की गई।
उक्त घटना में अभियुक्त अमित बिष्ट के पुत्र जय बिष्ट का नाम प्रकाश में आने पर अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्त अमित बिष्ट द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र दो नाली बंदूक से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिस कारण अभियोग में धारा 27 आर्म्स एक्ट की भी बढ़ोत्तरी की गई।
दिनांक 05 जनवरी 2026 को होंडा शोरुम तिराहा बरेली रोड से अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त जय बिष्ट, उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जामा तलाशी से एक पिस्टल मय 04 जिंदा कारतूस .25 बोर बरामद हुए। पूछताछ में उक्त पिस्टल उसके पिता अभियुक्त अमित बिष्ट की होना ज्ञात हुआ। चूंकि अभियुक्त जय बिष्ट द्वारा बिना लाइसेंस अपने पास असलहा रखना आयुध अधिनियम की धारा 30 का अपराध है, अतः उसके विरुद्ध कोतवाली हल्द्वानी में एक अन्य अभियोग एफआईआर नं. 08/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
दोनों अभियुक्तों को मय बरामद असलहों के साथ आज दिनांक 06 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
घटना का कारण:
पूछताछ में अभियुक्त अमित बिष्ट द्वारा घटना का कारण विपक्षी से पूर्व में आपसी विवाद होना बताया गया।
नाम-पता अभियुक्तगण:
1- अमित बिष्ट पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी मानपुर उत्तर वार्ड नं.–55, हल्द्वानी, नैनीताल
2- जय बिष्ट पुत्र अमित बिष्ट, उम्र 19 वर्ष, निवासी मानपुर उत्तर वार्ड नं.–55, हल्द्वानी, नैनीताल
बरामदगी में:
● एफआईआर नं. 07/2026 की घटना में प्रयुक्त दो नाली बंदूक
● एफआईआर नं. 08/2026 से संबंधित एक पिस्टल मय चार अदद जिंदा कारतूस .25 बोर
गिरफ्तारी टीम में:
1- विजय सिंह मेहता, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली हल्द्वानी
2- व.उ.नि. रोहताश सिंह सागर, कोतवाली हल्द्वानी
3- व.उ.नि. भूपेन्द्र सिंह मेहता, कोतवाली हल्द्वानी
4- उ.नि. मनोज कुमार, चौकी प्रभारी टीपीनगर
5- उ.नि. गौरव जोशी, चौकी प्रभारी मंगल पड़ाव
6- उ.नि. अनिल कुमार, चौकी प्रभारी भोटियापड़ाव
7- अ.उ.नि. दिगम्बर सनवाल, कोतवाली हल्द्वानी
8- हे.कानि. भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, कोतवाली हल्द्वानी
9- कानि. धीरेन्द्र सिंह अधिकारी, कोतवाली हल्द्वानी
10- कानि. राहुल राणा, कोतवाली हल्द्वानी
11- कानि. दिनेश नगरकोटी, कोतवाली हल्द्वानी
12- कानि. अनिल गिरी, कोतवाली हल्द्वानी
13- कानि. तारा सिंह राणा, कोतवाली हल्द्वानी शामिल रहे।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल









