स्पीड तथा लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में वाहन चालक को हुई दो साल की जेल।
भिकियासैण (अल्मोड़ा) स्पीड व लापरवाही से वाहन चलाने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा आदर्श त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी चालक अफसर उर्फ असगर अली पुत्र काले खॉ, निवासी बादली टांडा रामनगर, जिला नैनीताल पर दोष सिद्ध करते हुए दो साल का कारावास व ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि 23 फरवरी 2018 को रामनगर से सल्ट को आ रहे डंपर वाहन संख्या यूके 19 सीए-0132 से एक शिक्षक के वाहन को टक्कर मारकर चोटिल कर मौके से फरार हो गया था। मामले को लेकर पीड़ित की ओर से चालक के खिलाफ सल्ट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों को परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष का साधारण कारावास व ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी को धारा-279 में छह माह का साधारण कारावास, 337 में छह माह का कारावास व पांच सौ रुपये का जुर्माना व 338 में दो साल की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।