डभरा-सौराल में फर्जी तरीके से भूमि की खरीद फरोक्त मे दो लोगों को सजा, तीन लोग हुए दोषमुक्त।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी तरीके से भूमि खरीद फरोख्त मामले में दो लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है, वहीं पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है, साथ ही इस मामले में तीन अन्य आरोपितों को बरी कर दिया है। लगभग नौ वर्ष पूर्व भिकियासैंण के डभरा-सौराल में फर्जी तरीके से 10 नाली भूमि खरीदने का मामला सामने आया था। जिन व्यक्तियों के नाम भूमि थी, उनकी रजिस्ट्री से पूर्व ही मौत हो गई थी। मामले में उर्बादत्त सत्यवली ने रिपोर्ट दर्ज कराई। भतरौंजखान पुलिस ने पांच आरोपित पूरन शर्मा, खुशाल सिंह, जीवन गिरी, सत्यनारायण, बिजेंद्र नाथ के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं 420बी, 120बी, 419 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण आदर्श त्रिपाठी ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आदेश सुनाया, जिसमें आरोपित पूरन शर्मा व खुशाल सिंह को आइपीसी 420बी व 120बी के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले के तीन अन्य आरोपित जीवन गिरी, सत्यनारायण, बिजेंद्र नाथ को दोषमुक्त कर दिया गया है। अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार जोशी ने इस मामले में प्रबल पैरवी की।