पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देशानुसार अल्मोड़ा पुलिस लाईन में चल रही हैं, भारत सरकार द्वारा संशोधित तीन नये कानूनों की प्रशिक्षण कार्यशाला।

अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा के राजपत्रित अधिकारी/निरीक्षक/उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक/हेड माहरिर्र/मालखाना मोहरिर्र भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बारीकियां सीख रहे है।

भारत सरकार द्वारा –
1- भारतीय दण्ड संहिता 1860 को संशोधित कर भारतीय न्याय संहिता 2023
2- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
3- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है, जिसमें कुछ नये कानूनों को जोड़ा गया है तथा कुछ कानूनों में संशोधन किया गया है।

पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेशानुसार, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित नये आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारत में क्रियान्वित किये जाने से पूर्व समस्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

उक्त क्रम में देवेन्द्र पींचा एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन/पर्यवेक्षण में प्रशिक्षक ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा बिन्देश्वरी प्रसाद टम्टा, उ.नि. ज्योति कुमार आरटीसी 46 वी वाहिनी, उ.नि. नरेन्द्र सिंह आरटीसी 31 वी वाहिनी, उ.नि. मनमोहन सिंह आरटीसी 46 वी वाहिनी, उ.नि. संजय गौड़ एटीसी हरिद्वार द्वारा दिनांक 30.04.2024 से दिनांक 14.05.2024 तक 5-5 दिवस के कुल तीन चरणों में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/निरीक्षक/उपनिरीक्षक/अपर उपनिरीक्षक/हेड माहरिर्र/मालखाना मोहरिर्र पुलिस कार्मिकों को नये कानूनो के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को भारत के नये कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही हैं।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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