2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी मामले में आरोपी जमानत पर हुआ रिहा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। थाना ताड़ीखेत क्षेत्र में जिला कॉपरेटिव बैंक के मैनेजर पंकज प्रकाश की तहरीर पर दर्ज किए गए 02 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विपिन चमोली को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। बैंक मैनेजर ने आरोपी पर न केवल भारी धनराशि की धोखाधड़ी, बल्कि धमकी देने के आरोप भी लगाए थे।
मामले में पुलिस ने विपिन चमोली के खिलाफ धारा 420, 406, 504, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर 5 जुलाई 2025 को उन्हें अल्मोड़ा जेल भेजा था।
बाद में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फँसाया गया है। सरकारी अधिवक्ता और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय नैनीताल ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण द्वारा जमानती पत्र स्वीकार किए जाने के बाद 27 नवंबर 2025 को अभियुक्त को अल्मोड़ा जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।



