नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय अल्मोड़ा से मिली जमानत।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। थाना भतरौंजखान अंतर्गत निवासी एक महिला द्वारा थाना भतरौंजखान में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नगर पंचायत भिकियासैंण निवासी चंद्रशेखर बौड़ाई, जो गांधीनगर भिकियासैंण में अपना क्लीनिक चलाते हैं, ने उनकी नाबालिग पुत्री को अपने क्लीनिक में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिससे उनकी पुत्री गर्भवती हो गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 5(j)(ii), 6 पोक्सो एक्ट तथा धारा 64(1) बीएनएस 2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी चंद्रशेखर बौड़ाई को दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
इसके पश्चात आरोपी की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय अल्मोड़ा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष आरोपी के निर्दोष होने के तथ्यों तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई।
दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को जिला शासकीय अधिवक्ता अल्मोड़ा एवं आरोपी के अधिवक्ता मनोज लखचौरा की बहस सुनने के बाद तथा मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी चंद्रशेखर बौड़ाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया।



