भिकियासैंण न्यायालय ने अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपियों को किया दोषमुक्त।

भिकियासैंण। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी दादर भिकियासैंण द्वारा गत 03/04/2021 को ग्राम लुहेड़ा, पोस्ट तोल्यो, तहसील सल्ट निवासी नरेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह द्वारा कैलाश सिंह, उमेश सिंह, महेन्द्र सिंह, हरीश सिंह, संतोष सिंह, कमल सिंह सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 392, 147, 323 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। जाँच उपरांत पुलिस ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 324, 341, 504, 506 IPC के तहत आरोप पत्र न्यायालय भिकियासैंण में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया और मुख्य आरोपियों के रुप में कैलाश सिंह, संतोष सिंह, उमेश सिंह, एवं महेन्द्र सिंह को सजा दिलाने की माँग की गई। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष की साक्ष्यों में खामियों को उजागर किया। सभी गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जाँच के बाद, न्यायालय ने दिनांक 22/03/2025 को सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता मनोज लखचौरा की प्रभावी दलीलों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने हेतु अपर्याप्त थे, जिसके परिणामस्वरुप सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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