बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाला, अब 10 दिसंबर 2025 को होगी सुनवाई।
नई दिल्ली/हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को फैसला नहीं सुनाया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को होगी। फैसले की प्रतीक्षा के बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पूरे दिन हाई अलर्ट की स्थिति रही और पुलिस-प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।
दिनभर क्षेत्र में फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी, नाकेबंदी, और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। एहतियातन पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और पूरे इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया।
रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विवादित भूमि पर रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है, इसलिए जल्द सुनवाई की मांग की गई। वहीं बस्ती में रहने वाले हजारों लोगों ने कोर्ट से पुनर्वास की व्यवस्था होने तक राहत देने की अपील की है। मामला लगभग 50 हजार आबादी से जुड़ा होने के कारण लोग अपनी बस्तियों को लेकर चिंतित हैं।
पुलिस ने जारी की एडवाइजरी:
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा था कि यहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक बनी हुई है।
अब 10 दिसंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जब कोर्ट मामले पर अगला निर्णय देगी।



