छात्राओं को नहीं मिला नंदा गौरा योजना का लाभ।

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में जिला कार्यक्रम अधिकारी और निदेशक महिला सशक्तिकरण से मांगा जवाब।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित निदेशक महिला सशक्तिकरण से एक सप्ताह में यह बताने को कहा है कि किन कारणों से अभी तक छात्राओं को लाभ नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

बता दें कि चमोली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता ममता नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2022-23 में चमोली जिले की 439 छात्राओं को 12वीं पास करने के उपरांत केंद्र सरकार की योजना नंदा-गौरा योजना के तहत हायर एजुकेशन के लिए मिलने वाली 51 हजार रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित नहीं की गई जबकि इन सभी 12वीं पास छात्राओं ने योजना के तहत मिलने वाली सहायता के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी थी।

बावजूद अभी तक इनके खातों में पैसा हस्तांतरित नहीं किया गया जिसके चलते उन्हें हायर एजुकेशन की शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल