नगर निकाय में अध्यक्ष व सभासद पद के उम्मीदवारों के लिए आय-व्यय का ब्यौरा 24 फरवरी तक जमा करने के दिए निर्देश।

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.नि.) आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा “अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024” निर्गत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश के क्रम में नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों/निर्वाचन एजेंटों के लिए निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा विहित रीति के अनुसार पूर्ण कर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनॉंक 24 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के द्वारा नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्गत “अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024” में दिए गये प्रारुपों/व्यय रिर्पोटों, शपथ-पत्र, अभ्यर्थियों का निर्वाचन लेखा व्यय रजिस्टर मय समस्त बिल/वाउचरों के साथ समस्त सूचनाओं एवं प्रपत्रों को अद्यावधिक कर जमा किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिनॉंक 20 फरवरी 2025 से पूर्व ही निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा, प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा (कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा) में जमा किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखा में कोई विसंगति पाई जाती है, तो इसके लिए दिनाँक 20 फरवरी 2025 को नवीन कलैक्ट्रेट के सभागार में लेखा समाधान बैठक निर्धारित की गई है।

उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराना सुनिश्चित करें कि निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित प्रारुपों/व्यय रिपोर्टों आदि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी की आवश्यकता हों तो वे प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा/कोषाधिकारी, कोषागार, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक/प्रभारी लेखा टीम से सहायता अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते है।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

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