13 दिसंबर को जनपद अल्मोड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन।
अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में आगामी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा, सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों और आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 दिसंबर 2025 से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर अपना वाद नियत करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वही वाद नियत किए जाते हैं, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। साथ ही, यदि वाद में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है और उसका निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस पक्षकार को पूर्ण रुप से वापस कर दी जाती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय मामले, लेबर एवं नियोजन विवाद, धन लेनदेन, विवाह संबंधी मामले (तलाक को छोड़कर), दीवानी वाद (जैसे किराएदारी, व्यादेश आदि) के साथ-साथ चैक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बिजली-पानी बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, उपभोक्ता फोरम, तथा ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, ऐसे विवाद जो अभी तक अदालत में दायर नहीं हुए हैं — जैसे चैक बाउंस, धन लेनदेन, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन बिल, भरण-पोषण आदि — उन्हें भी आपसी सहमति से लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल त्वरित न्याय का माध्यम है, बल्कि जनसुलभ न्याय की दिशा में एक प्रभावी कदम भी है। सचिव ने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से करें।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल






