अब नशा तस्करों की संपत्ति भी होगी जब्त।

एनडीपीएस अभियोग में अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, वाहन जब्त; एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर सख्त कदम।

हल्द्वानी (नैनीताल)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल तथा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी के निकट पर्यवेक्षण में थाना हल्द्वानी में पंजीकृत मु.अ.सं.– 359/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की गई है।

उक्त अभियोग में अभियुक्त नारायण दत्त परगाई पुत्र स्व. हरिकिशन परगाई निवासी ग्राम कुकना, थाना मुक्तेश्वर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उ.नि. भुवन सिंह राणा द्वारा संपादित की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रकरण की वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) के दौरान अभियुक्त के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर निम्नलिखित वाहन प्रकाश में आए —
UK04TB5931 – Motor Cab (Ertiga Car), पंजीकरण दिनांक 28 मार्च 2024
UK04Z3013 – Motorcycle (Honda), ट्रांसफर दिनांक 17 दिसम्बर 2018
UK04AA6853 – Motorcycle (Hero), पंजीकरण दिनांक 08 अगस्त 2018

विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त वाहनों को वैध आय से क्रय किए जाने के संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में जब्ती हेतु सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority, SAFEMA/NDPS Act, New Delhi) को फ्रीजिंग ऑर्डर प्रेषित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 मार्च 2026 को पारित आदेश में वाहन संख्या UK04TB5931 (Ertiga Car) को NDPS Act 1985 की धारा 68-B(g) के अंतर्गत Illegally Acquired Property मानते हुए, धारा 68-F(1) के अंतर्गत जब्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के तहत अवैध रुप से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

रिपोर्टर – रिया सोलीवाल

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