न्यायायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण द्वारा दो लोग को किया दोष मुक्त।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा) मजिस्ट्रेट भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा की अदालत ने फौजदारी वाद सं. 171 सन् 2021 उत्तराखण्ड राज्य बनाम ख्याल सिंह व अन्य धारा 323, 504, आई पी सी के मामले में अभियुक्तगणों को दोष मुक्त किया गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 10-01-2018 को एक महिला हंसी देवी पत्नी गणेश दत्त ग्राम चौना, तहसील स्याल्दे द्वारा छेड़-छाड़ व मारपीट के सम्बन्ध में पटवारी क्षेत्र चौना तहसील स्याल्दे में प्रथम सूचना रिर्पोट धारा 354, 323, 504, के तहत दर्ज करवायी गयी थी। आरोप विरचित किये जाने के दौरान अभियुक्तगणों के अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा न्यायालय के समक्ष चार्ज सीट व उसके साथ संलग्न व गवाहों के बयानों के अधार पर बहस की गयी, तथा धारा 354 को हटाने की याचना की गयी। अधिवक्ता की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय द्वारा धारा 354 आई. पी. सी. (महिला से छेड़-छाड़ से सम्बन्धित) को हटाया गया, तथा धारा 323, 504, में विचारण किया गया मामले में अभियोजन द्वारा 7 गवाह परिक्षित करवाये गये। गवाहों के बयानों व मामले के तथ्यों के आधार पर आज दिनांक 27-09-2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण ख्याल सिंह व हेमा देवी को निर्दोष मानते हुये दोषमुक्त कर दिया गया। अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा प्रबल पैरवी की गयी।