त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले राज्य सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले, संशोधन प्रस्ताव को मिली मुख्यमंत्री की मंजूरी।

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन (विशेष अधिकार) के तहत स्वीकृति दे दी है। इस संशोधन के तहत अब वे अभ्यर्थी भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक जीवित संतानें है। इसके साथ ही, अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में आरक्षण देने प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर शेष सभी जिलों में पंचायतों का परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है।

परिसीमन के अनुसार, राज्य में 55,635 ग्राम पंचायत वार्ड, 7,505 ग्राम पंचायतें, 2,936 क्षेत्र पंचायतें और 343 जिला पंचायतें चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगी, का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की मंजूरी के बाद संशोधन प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया है। राजभवन से हरी झंडी मिलते ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

रिपोर्टर- एस. आर. चन्द्रा भिकियासैंण

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *