अदालत का फैसला: मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को सुनाई एक साल के कारावास की सजा।

भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने आरोपी मनमोहन सिंह को दोषी पाया है और उसे एक साल का कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार इस मामले में वादी हरीश चंद्र जोशी निवासी तामाढौन विकासखंड स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा ने थाना देघाट में 19 अगस्त 2024 को तहरीर दी, जिसमें बताया कि उनके पड़ोसी मनमोहन सिंह उनकी पत्नी को तीन-चार साल से शराब पीकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई। बताया कि 18 अगस्त 2024 की रात को आरोपी मनमोहन सिंह उनके घर में आकर लड़ने लगा। विरोध करने पर उसने पत्थरबाजी करते हुए गाली-गलौज कर धमकाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी मनमोहन सिंह को सजा सुनाई।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

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