भ्रष्टाचार पर गिरी गाज: रिश्वतखोर ईओ संजीव मेहरोत्रा को तीन साल की सजा।
हल्द्वानी (नैनीताल)। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
नगर पंचायत केलाखेड़ा के तत्कालीन ईओ संजीव मेहरोत्रा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नैनीताल की अदालत द्वारा 8 सितंबर को सुनाया गया।
मामला वर्ष 2012 का है जब सेना में तैनात सआदत हुसैन ने सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराई थी, कि मकान निर्माण की अनुमति के नाम पर ईओ संजीव मेहरोत्रा उनसे बीस हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं।
शिकायत के आधार पर सतर्कता टीम ने निरीक्षक तिलक राम वर्मा के नेतृत्व में जाल बिछाया और 26 मई 2012 को रुद्रपुर में आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस पर सतर्कता अधिष्ठान ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल





















