प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर गाइडलाइन तैयार, इन नियमों का होगा पालन।

देहरादून। उत्तराखंड में अब शहरी विकास विभाग ने आवारा कुत्तों के नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की है।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान राज्यों के लचर रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रुप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्यों ने समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो जवाबदेही तय की जाएगी।

इसी क्रम में, उत्तराखंड सरकार ने नई नीति लागू की है जिसके तहत —
● नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में कुत्तों को भोजन कराने के लिए निर्धारित स्थान तय करने होंगे।
● सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
● पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।
● आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों को स्थायी रुप से शेल्टर होम में रखा जाएगा।
● साथ ही, नगर निकायों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि नागरिक किसी घटना या शिकायत की सूचना तुरंत दे सकें।

इस नीति से संबंधित हलफनामा उत्तराखंड शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है।

रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

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