वाहन दुर्घटना मामला: चालक संदीप कुमार दोषमुक्त, न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में किया बरी।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। रामनगर–भतरौंजखान मोटर मार्ग पर हुई एक वाहन दुर्घटना मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण के न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक संदीप कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। मंगलवार को इस प्रकरण में फैसला सुनाया गया।
यह मामला 19 फरवरी 2021 का है, जब भतरौंजखान के समीप बनकोटा मछोड़ के पास वाहन संख्या UK07TB3445 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच कर चालक संदीप कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी द्वाराहाट के खिलाफ धारा 279, 337, 338 और 304(A) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज लखचौरा ने जिरह में यह तर्क दिया कि दुर्घटना चालक की लापरवाही या तेज गति के कारण नहीं, बल्कि वाहन के ब्रेक फेल होने से हुई थी।
गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी। साक्ष्यों के अभाव में, न्यायालय ने चालक संदीप कुमार को निर्दोष करार देते हुए मामले से बरी कर दिया।
रिपोर्टर- रिया सोलीवाल

















