उत्तराखंड में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 71,58,949 मतदाता शामिल।

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य में 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान संपादित किया गया। उत्तराखंड में 08 जून 2026 से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 14 जुलाई 2026 को प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।

SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची में 71,58,949 मतदाता शामिल:
प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरु होने के दिन 08 जून 2026 को प्रदेश में कुल 79,60,762 मतदाता शामिल थे। गणना फार्म वितरण एवं संकलन के बाद प्रदेश में 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें 71,33,785 मतदाता मतदाता सूची में शामिल हुए।

आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 14 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया। इसी क्रम में 13 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रदेश में दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया गया। दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद शनिवार, 03 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसमें 71,58,949 मतदाता शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12,543 मतदेय स्थल हैं।

अंतिम मतदाता सूची में महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर मतदाता:
अंतिम मतदाता सूची में शामिल 71,58,949 मतदाताओं में 34,21,036 महिला, 37,37,701 पुरुष और 212 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 18-19 आयुवर्ग के 72,656 मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 1,22,892 मतदाता शामिल हैं।

1,29,872 नए मतदाता शामिल, 1,04,708 नाम विलोपित:
प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल 1,29,872 नए मतदाता शामिल किए गए हैं, जबकि 1,04,708 मतदाताओं को नियमानुसार सूची से विलोपित किया गया है।

ऑनलाइन देख सकेंगे मतदाता सूची:
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद इसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन विजिट कर देखा जा सकता है। इसके साथ ही DEO/ERO कार्यालय एवं BLO से भी सूची प्राप्त की जा सकती है।

छूटे हुए मतदाताओं को नाम जुड़वाने का मिलेगा अवसर:
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ऐसे व्यक्ति, जो किसी कारणवश मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, वे सभी फॉर्म-6 भरकर ECI Net ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एवं अपने BLO के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे और BLO को घर-घर जाकर जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं।

BLO करेंगे छूटे मतदाताओं की पहचान:
1- BLO वर्तमान मतदाता सूची का प्री-SIR से पहले की सूची से मिलान करेंगे। वे ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिनके नाम SIR से पहले की सूची में शामिल थे, लेकिन मौजूदा सूची में नहीं हैं। ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी।
2- BLO चिन्हित मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाएंगे और जो लोग योग्य पाए जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरवाने में मदद करेंगे।
3- BLO घर-घर जाने के दौरान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदाता छूट गए हैं, पहली बार मतदान देने वाले हैं या युवा मतदाता हैं, उनके लिए फॉर्म-6 भरा जाए।
4- BLO इस सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा करेंगे।
5- प्रक्रिया के अंतिम चरण में ERO बूथवार सूची को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा करेंगे, ताकि उन्हें छूटे हुए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर मिल सके।

बूथ लेवल कैंप के साथ विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे:
इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हेतु आवेदन जमा करने में आसानी हो, इसके लिए बूथ लेवल कैंप भी लगाए जाएंगे। नाइट शेल्टर, लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बेघर एवं हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।

रिपोर्टर – रिया सोलीवाल

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