औषधि नियमों के उल्लंघन पर 02 मेडिकल स्टोरों का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित।
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफडीए विभाग अल्मोड़ा के अंतर्गत औषधि निरीक्षक पूजा जोशी द्वारा विकासखंड भिकियासैंण के भतरौंजखान व भिकियासैंण में औषधि प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान कुल 12 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। जाँच के दौरान औषधि नियमों के अनुपालन में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 02 फर्मों का औषधियों का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त निरीक्षण में शामिल सभी 12 फर्मों को पाई गई कमियों एवं अनियमितताओं के संबंध में 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग द्वारा संबंधित फर्मों को औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि औषधियों के भंडारण, विक्रय एवं अभिलेखों के रख-रखाव में निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कहा है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधि प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी क्रम मे भतरौंजखान बाजार मे बंगाली क्लीनिक का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश देकर वैध प्रमाण पत्र 03 दिन में देने के निर्देश दिए, फिलहाल क्लीनिक बन्द करने के निर्देश दिए गए है।



