अदालत का फैसला: मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को सुनाई एक साल के कारावास की सजा।
अदालत का फैसला: मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को सुनाई एक साल के कारावास की सजा। भिकियासैंण (अल्मोड़ा)। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें अदालत ने आरोपी मनमोहन सिंह को दोषी …









